कर्नाटक ने कुलपति नियुक्तियों पर यूजीसी के मसौदा दिशा-निर्देशों का विरोध किया

गैर-भाजपा शासित राज्यों के सुर में सुर मिलाते हुए, कर्नाटक सरकार ने सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विनियम, 2025 के मसौदे पर कड़ी आपत्ति जताई, खास तौर पर कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों पर। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. एम. सी. सुधाकर ने इन प्रावधानों को संघीय ढांचे पर सीधा हमला करार दिया और कहा कि ये उच्च शिक्षा प्रशासन में राज्य की भूमिका को कमजोर करते हैं।

यूजीसी के मसौदा दिशा-निर्देश, जो वर्तमान में सार्वजनिक परामर्श के लिए खुले हैं, कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव करते हैं। वे केवल कुलाधिपति या विजिटर द्वारा नियुक्त एक खोज-सह-चयन समिति के गठन की सिफारिश करते हैं, जिसमें राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। दिशा-निर्देश कुलाधिपति/विजिटर को समिति द्वारा अनुशंसित पैनल से कुलपति नियुक्त करने का विशेष अधिकार भी देते हैं। इसके अलावा, उनमें इन निर्धारित नियमों के बाहर की गई कुलपति नियुक्तियों को रद्द करने का प्रावधान भी शामिल है।

पत्र में मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे प्रावधान विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने वाले राज्य कानूनों का खंडन करते हैं, खासकर कुलपतियों के कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति के संबंध में। इसमें कुलपति की भूमिका के लिए पात्र उम्मीदवारों के रूप में गैर-शिक्षाविदों को शामिल करने पर चिंताओं को भी उजागर किया गया है, इस मामले पर अधिक विचार-विमर्श की मांग की गई है।

‘राज्य सरकार के अधिकार को कमतर आंकना अस्वीकार्य’
मंत्री ने तर्क दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया में राज्य सरकार की भूमिका को बाहर करना उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने में उसके अधिकार और जिम्मेदारियों को कमज़ोर करता है।

उन्होंने कहा, “राज्य सरकार सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के प्रशासन के लिए अपने लोगों और विधायिका के प्रति जवाबदेह है। राज्य को इस प्रक्रिया से बाहर रखना न केवल सरकार के वित्तीय और प्रशासनिक योगदान की अवहेलना करता है, बल्कि संघीय ढांचे के मूल पर भी प्रहार करता है।”

मंत्री ने यह भी कहा कि मसौदा दिशानिर्देशों में प्रस्तावित आमूलचूल परिवर्तन मौजूदा प्रणाली को बाधित कर सकते हैं और गुणवत्तापूर्ण और सुलभ उच्च शिक्षा प्रदान करने की इसकी क्षमता में बाधा डाल सकते हैं।

व्यापक परामर्श का आह्वान
यूजीसी से अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने का आग्रह करते हुए, कर्नाटक सरकार ने मौजूदा प्रणाली के तहत विश्वविद्यालयों और छात्रों के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकारों के साथ व्यापक बातचीत का आह्वान किया। इसने केंद्रीकृत सुधारों को लागू करने के बजाय देश भर में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए सहयोगी प्रयासों के महत्व पर जोर दिया।

दिसंबर 2024 में, राज्य विधानसभा ने राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज विश्वविद्यालय का कुलपति बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया। विधेयक को अभी राज्यपाल की स्वीकृति मिलनी बाकी है। नवंबर में, मंत्रिमंडल ने अन्य राज्य विश्वविद्यालयों के लिए भी ऐसा ही करने का फैसला किया। उच्च शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार के अधीन 42 विश्वविद्यालयों में महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार लाने के लिए कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक मसौदा विधेयक पर काम चल रहा है।

कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार और राज्यपाल थावरचंद गहलोत के बीच टकराव की शुरुआत अगस्त 2024 में कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से हुई। कथित घोटाले में MUDA द्वारा भूमि लेनदेन और आवंटन में अनियमितताएं शामिल हैं, जिसमें सिद्धारमैया और उनकी पत्नी बी एम पार्वती शामिल हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच राजनीतिक तनातनी के बाद, उस वर्ष सितंबर में कर्नाटक मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को हटाने और मुख्यमंत्री को कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में नियुक्त करने की मांग करते हुए एक मसौदा संशोधन विधेयक को मंजूरी दी, जिससे सरकार और राज्यपाल के बीच तनाव और बढ़ गया।