जम्मू-कश्मीर पुलिस ने यूएपीए के तहत आतंकवादियों के समर्थकों की अचल संपत्ति जब्त की

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए, कुलगाम पुलिस ने गुरुवार को कहा कि उसने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 25 के तहत एक संपत्ति “पूरी तरह से क्षतिग्रस्त (दो मंजिला आवासीय घर)” जब्त की है, जिसका इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा अपने आश्रय और रहने के अलावा मालिक द्वारा प्रदान की गई अन्य सभी रसद सहायता के लिए किया गया था।

पुलिस ने एक हैंडआउट में कहा कि संपत्ति सफदर अली डार, पुत्र अली मोहम्मद डार, निवासी मोदरगाम, कुलगाम के नाम पर पंजीकृत है।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, जब्ती पुलिस स्टेशन कुलगाम के एफआईआर नंबर 100/2024 से जुड़ी है और कानूनी प्रोटोकॉल का पूरा अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विधिवत गठित पुलिस टीम और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में निष्पादित की गई। संपत्ति अब आधिकारिक जब्ती के अधीन है, जिसमें नामित प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के बिना किसी भी हस्तांतरण, पट्टे, निपटान या परिवर्तन पर रोक है।

यह कार्रवाई जिले में गैरकानूनी और विध्वंसक गतिविधियों की चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बयान में कहा गया है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों को बेअसर करने और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुलगाम पुलिस की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है और आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए कुलगाम पुलिस की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।