वित्त वर्ष 2023-2024 (मूल्यांकन वर्ष 2024-2025) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है। डेडलाइन मिस करने का मतलब है कि अन्य औपचारिकताओं के साथ-साथ आवश्यक दंड के साथ विलंबित ITR (31 दिसंबर, 2024) दाखिल करना। हालांकि, करदाता — जो पुरानी टैक्स व्यवस्था में रहना चाहते हैं — को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप 31 जुलाई की डेडलाइन मिस करते हैं, तो आप अपने आप नई टैक्स व्यवस्था में चले जाएंगे।
नवीनतम आयकर विनियमों में कहा गया है कि यदि करदाता समय सीमा के भीतर अपना ITR दाखिल करने में विफल रहता है, तो उसे नई टैक्स व्यवस्था में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसका अर्थ यह भी है कि वह उस वित्तीय वर्ष के लिए पुरानी व्यवस्था को चुनने की अपनी क्षमता खो देगा। दूसरे शब्दों में कहें तो, नई कर व्यवस्था के तहत विलम्बित ITR दाखिल करना होगा।
पुरानी कर व्यवस्था चुनने के लिए फॉर्म 10-IEA
यदि आप पुरानी कर व्यवस्था (समय सीमा के भीतर) चुनना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 10-IEA दाखिल करना होगा। आयकर नियम कहता है कि व्यक्तियों, HUF, AOP (सहकारी समितियों के अलावा)और BOI द्वारा नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने या फिर से प्रवेश करने के लिए फॉर्म 10-IEA जमा करना अनिवार्य है, जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से है। बिना किसी व्यवसाय या पेशेवर आय वाले व्यक्ति, HUF, नई कर व्यवस्था से बाहर निकल सकते हैं या सीधे अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करते समय नई कर व्यवस्था में फिर से प्रवेश कर सकते हैं।
आयकर नियमों के अनुसार, पहले, वित्त वर्ष 2022-23 तक जब नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था नहीं थी, व्यक्तियों को नई कर व्यवस्था चुनने की अपनी इच्छा को निर्दिष्ट करने के लिए फॉर्म 10-IE दाखिल करना पड़ता था। हालांकि, वित्त वर्ष 2023-24 से नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में सेट किया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर करदाता पुरानी व्यवस्था को चुनने का इरादा नहीं बताता है, तो वह स्वचालित रूप से नई व्यवस्था में नामांकित हो जाएगा।
डिफ़ॉल्ट नई कर व्यवस्था यह दर्शाती है कि बिना किसी पेशेवर या व्यावसायिक आय वाले व्यक्ति, HUF कर रिटर्न दाखिल करते समय सीधे नई कर व्यवस्था से बाहर निकल सकते हैं।
नए फॉर्म 10 IEA का उपयोग व्यक्तियों, HUF, AOP (सहकारी समितियों के अलावा), BOI और व्यवसाय और पेशे से आय वाले कृत्रिम न्यायिक व्यक्तियों (AJP) द्वारा पुरानी कर व्यवस्था के लिए वरीयता को इंगित करने के लिए किया जा सकता है।
अगर वे अपनी कर व्यवस्था को नई से पुरानी में बदलना चाहते हैं या नई योजना में फिर से प्रवेश करना चाहते हैं, तो उन्हें धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर फॉर्म 10-IEA अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
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