10 दिनों में जारी होंगे एकीकृत ट्रेन संचालन सुरक्षा मानदंड: अश्विनी वैष्णव

एकीकृत ट्रेन संचालन सुरक्षा मानदंड: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि सिग्नल फेल होने पर अगले 10 दिनों में सभी रेलवे जोन पर लागू होने वाला एकीकृत ट्रेन संचालन सुरक्षा मानदंड जारी कर दिया जाएगा। वैष्णव ने कहा कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) द्वारा 17 जून को हुई कंचनजंगा ट्रेन दुर्घटना में अपनी जांच रिपोर्ट में इन मानदंडों में विरोधाभासों को चिह्नित करने के बाद मंत्रालय ने सभी 17 रेलवे जोन के सहायक नियमों (एसआर) में एकरूपता लाने की प्रक्रिया शुरू की है।

पश्चिम बंगाल में एक मालगाड़ी ने खड़ी सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी थी, जिसमें मालगाड़ी के लोको पायलट सहित 10 लोगों की मौत हो गई थी।

सीआरएस ने कहा था कि स्वचालित सिग्नल फेल होने के दौरान गति प्रतिबंध के संबंध में विभिन्न रेलवे जोन के सहायक नियमों में अंतर के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई।

वैष्णव ने कहा, “हमने CRS के साथ मामले पर चर्चा करने के बाद एक समिति गठित की और सभी 17 जोनों के सभी सहायक नियमों की समीक्षा करने का काम शुरू किया, ताकि उनमें एकरूपता लाई जा सके।” उन्होंने कहा, “हमने प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब अगले 10 दिनों में सभी जोनों पर लागू होने वाले एकीकृत एसआर नियम जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि, उन्होंने कहा कि एसआर जीआर का खंडन नहीं कर सकता। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, “कंचनजंगा दुर्घटना मामले में, यह बात सामने आई कि स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली की विफलता के दौरान ट्रेन की गति बनाए रखने के मानदंडों में भिन्नता थी। सीआरएस जांच ने इसे उजागर किया, जिसके बाद रेलवे बोर्ड ने इसे हल करने के लिए इसे अपने हाथ में लिया।”

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