पहलगाम आतंकी हमला: कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए भारत ने दिल्ली में पड़ोसी देश के शीर्ष राजनयिक साद अहमद वराइच को तलब किया और अपने सैन्य राजनयिकों के लिए औपचारिक पर्सोना नॉन ग्रेटा नोट सौंपा, समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया।
यह ताजा कार्रवाई मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादियों द्वारा किए गए कायराना हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत और कई अन्य के घायल होने के बाद की गई है। अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में हुए हमले ने एक बार अपनी शांति के लिए मशहूर जगह को शोक की जगह में बदल दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक की अध्यक्षता की, जो दो घंटे से अधिक समय तक चली। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित अन्य लोग शामिल हुए।
विदेश मंत्रालय ने बुधवार को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर घोषित उपायों के बारे में मीडियाकर्मियों को जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने निम्नलिखित उपायों पर निर्णय लिया, जिसमें पांच प्रमुख निर्णय शामिल हैं। “नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा/सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है।
उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है। भारत इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा/नौसेना/वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में इन पदों को रद्द माना जाता है। सेवा सलाहकारों के पांच सहायक कर्मचारियों को भी दोनों उच्चायोगों से वापस बुलाया जाएगा,” मिस्री ने कहा। उन्होंने यह भी बताया कि अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। मिस्री ने कहा, “जो लोग वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई, 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं।” सीसीएस द्वारा तय किए गए अन्य उपायों में सिंधु जल संधि को “तत्काल प्रभाव से स्थगित करना शामिल है, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता”।
मिसरी ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। “पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी एसवीईएस वीजा को रद्द माना जाता है। मिसरी ने कहा कि एसवीईएस वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं।”
विदेश सचिव ने कहा कि 1 मई, 2025 तक प्रभावी होने वाली और कटौती से उच्चायोगों की कुल संख्या वर्तमान 55 से घटकर 30 हो जाएगी। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, मिसरी ने कहा कि सीसीएस ने समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सभी बलों को उच्च सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, “इसमें यह संकल्प लिया गया कि हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।”
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