मेयर कुलदीप कुमार की याचिका पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश के बाद चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव की नई तारीख घोषित कर दी गई है। अब यह चुनाव 30 जनवरी को आयोजित होगा। चंडीगढ़ के डीसी निशांत यादव ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले, हाई कोर्ट ने 29 जनवरी तक चुनाव न कराने का निर्देश दिया था।

कुलदीप कुमार की याचिका पर कोर्ट का फैसला
चंडीगढ़ नगर निगम के मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से हैं, ने 24 जनवरी को होने वाले चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी दलील थी कि उनका कार्यकाल फरवरी तक है, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव की घोषणा कर दी। इस पर हाई कोर्ट ने प्रशासन को चुनाव स्थगित करने और नया नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए थे।

पिछले साल चुनाव में धांधली का विवाद
पिछले साल चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधली के गंभीर आरोप लगे थे। रिटर्निंग ऑफिसर पर वोटों में हेराफेरी करने का आरोप था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को फटकार लगाई और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

2024 के चुनाव का विवाद
पिछले चुनाव में बीजेपी को 16 वोट मिले थे, जबकि इंडिया गठबंधन को 20 वोट मिले। इनमें आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7 पार्षद शामिल थे। लेकिन चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने गठबंधन के 8 वोट अवैध करार दिए, जिससे बीजेपी को जीत मिली। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां कोर्ट ने चुनाव अधिकारी को कैमरे के सामने वोट पर निशान लगाने के लिए दोषी ठहराया। चुनाव अधिकारी ने बाद में माफी मांगी।

इस बार की चुनौती
इस बार के चुनाव में मुकाबला फिर से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। पिछले चुनाव की धांधली और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, इस बार चुनाव निष्पक्ष कराने की उम्मीद की जा रही है। अब देखने की बात यह होगी कि चंडीगढ़ की मेयर की कुर्सी किस पार्टी के हिस्से में जाती है।

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