दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीए पर आप संसद स्वाति पर मारपीट के आरोप के मामले में 27 मई को तीस हजारी कोर्ट ने फैसले में सुनवाई के दौरान बिभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अब फिर एक बार मालीवाल मामले में रिपोर्टिंग रोकने को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने याची को फटकार लगाई है।
बुधवार को बिभव कुमार ने आप सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा मारपीट मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी। ये याचिका ट्रायल कोर्ट में की गई थी फिर इसके आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में भी इस याचिका दाखिल किया गया था। बिभव ने याचिका में में बताया है की मेरी गिरफ्तारी को अवैध है और याचिका में गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुआवजे की भी मांग की थी। मुझे जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा जा रहा है। इसलिए जबरदस्ती कस्टडी में रखने का मुआवजा दिया जाए। और साथ ही पुलिस वालों के खिलाफ भी विभागीय जांच की मांग की थी।
अदालत ने 28 मई को आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को फिर तीन दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया उसके बाद चार दिन की न्यायिक हिरासत जैसे ही खत्म हुई उसके बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल की अदालत में विभव को पेश किया गया था। पुलिस की तरफ से बिभव की हिरासत को लेकर और पांच दिन की मांग की गई थी, मजिस्ट्रेट ने सिर्फ तीन दिन का दिया। बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। विभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति पर हमला करने के आरोप है। स्वाति ने बिभव पर मारपीट का आरोप लगाया है तो दूसरी तरफ विभव ने स्वाति पर आरोप लगाया है की स्वाति मुख्यमंत्री आवास में बिना इजाजत घुस गई थीं।
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