हाई कोर्ट ने गैंगस्टर केस में माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने का लिया फैसला, पुलिस को लगी फटकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंसारी परिवार के खिलाफ FIR को लेकर दायर हुई याचिका को रद्द किया है आपकोभत दें की चित्रकूट पुलिस की तरफ से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निखहत अंसारी समेत पांच लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को फटकार भी लगाई है।क्युकी ये जबरन की गई कार्रवाई है।

उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के  बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट की तरफ से राहत मिली है। चित्रकूट के कर्वी थाने में दर्ज मुकदमे की एफआईआर को लेकर हाईकोर्ट ने अपना  फ़ैसला सुना दिया है जिसमे इस याचिका को रद्द करने का फैसला लिया गया है। चित्रकूट जेल में अब्बास अंसारी की पत्नी निखहत के मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी और बाद में चित्रकूट की कर्वी थाने की पुलिस ने गैंगस्टर के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई थी।

इस मामले में अब्बास अंसारी समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में शाहबाज आलम खान ने याचिका दाखिल की थी जिससे उन्होंने गैंगस्टर के मुकदमे को चुनौती दी थी। ऐसा कहा गया कि जो गैंग चार्ट गैंगस्टर के लिए बनाया गया, उसमें नियमों का पालन नहीं करने की बात कही गई थी। औपचारिकता पूरी कर याचियों के ख़िलाफ़ गैंगस्टर के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की अदालत ने शाहबाज आलम की ओर से गैंगस्टर के तहत दर्ज एफआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंसारी परिवार के खिलाफ FIR को लेकर दायर हुई याचिका को रद्द किया है.

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