हरियाणा सरकार अवकाश: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान के मद्देनजर, हरियाणा सरकार ने उस दिन के लिए सवेतन अवकाश घोषित किया है। हरियाणा सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के सिलसिले में सभी सार्वजनिक कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों और निगमों के लिए 5 फरवरी को सवेतन अवकाश की घोषणा की है।
इस अवकाश के कारण दिल्ली में पंजीकृत मतदाता राज्य सरकार के कर्मचारी अपना वोट डाल सकेंगे। चुनाव के कारण 5 फरवरी को दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थान भी बंद रहेंगे।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह प्रावधान परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के अंतर्गत आता है, जो दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) के पात्र कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता है।
इसके अतिरिक्त, हरियाणा में कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो दिल्ली में पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी मतदान के लिए सवेतन अवकाश मिलेगा।
70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव 5 फरवरी को होंगे और मतों की गिनती 8 फरवरी को होगी।