पराली जलाने के मामलों में कमी लाने के लिए योजनाएं लागू कर रही है हरियाणा सरकार

कटाई के मौसम के दौरान धान के अवशेष जलाने में पर्याप्त कमी लाने के लिए हरियाणा में विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन और योजनाएं लागू की जा रही हैं।

धान की फसल के अवशेषों के इन-सीटू/एक्स-सीटू प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन @ 1000/- रुपये प्रति एकड़;

मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत वैकल्पिक फसलों के साथ धान क्षेत्र के विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन @ 7000/- रुपये प्रति एकड़;

चावल की सीधी बुआई अपनाने के लिए प्रोत्साहन @ 4000/-रुपये प्रति एकड़;

रेड जोन पंचायतों को जीरो बर्निंग लक्ष्य हासिल करने के लिए 1,00,000/- रुपये का अनुदान;

येलो जोन की पंचायतों को जीरो बर्निंग लक्ष्य हासिल करने के लिए 50,000/- रुपये रुपये का अनुदान;

गांठों का परिवहन शुल्क @ रु. 500/- प्रति एकड़ अधिकतम तक सीमित

गौशालाओं को 15,000/- रुपये;

2जी इथेनॉल संयंत्र के लिए चिन्हित समूहों को सब्सिडी प्रदान करने के विशेष प्रावधान;

धान फसल अवशेष की खरीद हेतु दरों का निर्धारण 2,500 रुपये प्रति टन।

राज्य सरकार ने पूसा बायो डीकंपोजर के माध्यम से पांच लाख एकड़ धान क्षेत्र का प्रबंधन करने की भी पहल की है और राज्य सरकार किसानों को मुफ्त में पूसा बायो डीकंपोजर किट प्रदान करेगी।

धान की पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए राज्य कार्य योजना लागू होने से, हरियाणा में इस वर्ष धान की पराली जलाने के मामलों में भारी गिरावट आने की उम्मीद है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला अधिकारियों सहित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं।

सीएक्यूएम ने बार-बार उपायुक्तों और एचएसपीसीबी सहित राज्य सरकार के अधिकारियों को राज्य कार्य योजना के प्रभावी और सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, खासकर उन जिलों में जहां पिछले साल आग की घटनाएं तुलनात्मक रूप से अधिक थीं, जैसे फतेहाबाद, जींद, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र और सिरसा।