सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर अक्सर लोग शेयर बाजार को लेकर सलाह देते नजर आते हैं, लेकिन अगर यह सलाह गलत साबित हो जाए तो इसका अंजाम काफी गंभीर हो सकता है। मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने ऐसे ही 7 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
अब लंबे समय तक जुर्माना न भरने के कारण सेबी ने इन सभी को डिमांड नोटिस भेजा है और 15 दिनों के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है। अगर ये लोग निर्धारित समय तक रकम नहीं चुकाते हैं, तो उनकी संपत्तियां कुर्क कर ली जाएंगी।
किन लोगों पर गिरी सेबी की गाज?
सेबी ने जिन लोगों पर गलत स्टॉक टिप्स देने के कारण कार्रवाई की है, उनमें प्रदीप बैजनाथ पांड्या, जो एक टीवी चैनल पर शेयर बाजार शो चलाते थे, भी शामिल हैं। इनके अलावा, तोशी ट्रेड, महान इन्वेस्टमेंट, मनीष वासनजी फुरिया (एचयूएफ), मनीष वासनजी फुरिया, अल्पा अल्पेश फुरिया, अल्पेश वासनजी फुरिया (एचयूएफ) और अल्पेश वासनजी फुरिया पर भी सेबी ने जुर्माना लगाया है।
सेबी की चेतावनी – जुर्माना न भरा तो होगी कुर्की!
📌 सेबी ने 7 फरवरी 2025 को डिमांड नोटिस जारी किया और इन सभी को 15 दिनों के अंदर 2.83 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया।
📌 अगर तय समय में भुगतान नहीं किया जाता है तो इनके बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया जाएगा।
📌 सेबी ने यह भी साफ कर दिया है कि शेयर बाजार में गलत जानकारी फैलाना अपराध है, और ऐसा करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
क्यों पड़ रहा है गलत जानकारी देना भारी?
🔹 शेयर बाजार में गलत और भ्रामक सलाह निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है।
🔹 सोशल मीडिया और टेलीविजन पर फर्जी स्टॉक टिप्स देना कानूनी अपराध हो सकता है।
🔹 सेबी लगातार ऐसे मामलों पर नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाता है।
🔹 निवेशकों को भी किसी अनवेरिफाइड टिप्स पर भरोसा करने से पहले खुद रिसर्च करनी चाहिए।
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