ईपीएफओ ने शुरू की नई सर्विस, आधार ओटीपी से अब बिना नियोक्ता के सुधारेगा डेटा

अब ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के 7.6 करोड़ से अधिक सदस्य नियोक्ता द्वारा किसी सत्यापन या ईपीएफओ की मंजूरी के बिना अपनी नाम, जन्मतिथि और अन्य व्यक्तिगत जानकारी में ऑनलाइन बदलाव कर सकते हैं। यह नई सुविधा शनिवार से लागू हो गई है।

इसके अलावा, जो ईपीएफ खाते (आधार से जुड़े) वाले सदस्य हैं, वे आधार ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के साथ सीधे अपने ईपीएफ हस्तांतरण दावे ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, बिना नियोक्ता के हस्तक्षेप के।

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने की सेवा की शुरुआत
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को इन दोनों नई सेवाओं की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ सदस्यों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों में लगभग 27 प्रतिशत शिकायतें सदस्य की प्रोफाइल/केवाईसी संबंधित होती हैं। अब इन नई सेवाओं के शुरू होने के बाद इन शिकायतों में महत्वपूर्ण कमी आने की उम्मीद है।

मंत्री ने बताया कि अब कर्मचारियों को अपनी व्यक्तिगत जानकारियों में होने वाली त्रुटियों को ठीक करने का अवसर मिल गया है। पहले यह काम नियोक्ता द्वारा सत्यापित और ईपीएफओ से अनुमोदित किए बिना नहीं हो सकता था। अब कर्मचारियों को अपने नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता/माता का नाम, वैवाहिक स्थिति और अन्य विवरणों में होने वाली त्रुटियों को खुद ही सुधारने की सुविधा मिल गई है।

2017 के बाद जारी यूएएन वाले उम्मीदवारों को मिलेगा फायदा
यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी जिनका यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी किया गया था। 1 अक्टूबर 2017 के बाद, जब से आधार से मिलान अनिवार्य हुआ था, ऐसे कर्मचारियों के लिए किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।

लेकिन, अगर यूएएन 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी किया गया था, तो कर्मचारी को नियोक्ता से सत्यापन कराने के बाद ईपीएफओ को अनुमोदन के लिए भेजना होगा। इस प्रक्रिया को पहले “संयुक्त घोषणा” कहा जाता था।

इस निर्णय के पीछे कारण
यूएएन पंजीकरण आमतौर पर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के लिए किया जाता है, और पंजीकरण के समय या बाद में कुछ कर्मचारियों के व्यक्तिगत विवरणों में त्रुटियां हो सकती थीं। पहले, इन त्रुटियों को सुधारने के लिए कर्मचारियों को सहायक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन अनुरोध करना पड़ता था, जिसे नियोक्ता को सत्यापित करना होता था और फिर उसे ईपीएफओ को भेजना पड़ता था।

हालांकि, 2024-25 के वित्तीय वर्ष में नियोक्ताओं द्वारा भेजे गए आठ लाख अनुरोधों में से केवल 40 प्रतिशत अनुरोध ही पांच दिन के भीतर भेजे गए थे, जबकि बाकी अनुरोधों को भेजने में औसतन 28 दिन का समय लगा था। अब इस सरलीकरण के बाद, 45 प्रतिशत मामलों में कर्मचारी अपने आधार ओटीपी से तुरंत व्यक्तिगत जानकारी में सुधार कर सकेंगे। बाकी 50 प्रतिशत मामलों में सुधार नियोक्ता के माध्यम से किया जाएगा।

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