प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एमटेक ऑटो लिमिटेड और अन्य के खिलाफ कथित रूप से 27,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5,115.31 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्ता की हैं। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत ये कार्रवाई की है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को एक बयान में बताया कि ईडी ने गुरुग्राम स्थित प्रमोटर एमटेक ग्रुप और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 प्रावधानों के तहत 05 अगस्तल, 2024 को 5,115.31 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से जब्त की। इस मामले में संबद्ध अन्य संस्थाओं एवं व्यक्तियों में एआरजी लिमिटेड, एसीआईएल लिमिटेड, मेटालिस्ट फोर्जिंग लिमिटेड, कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और एमटेक ग्रुप के प्रमोटर अरविंद धाम शामिल हैं।
ईडी ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने जून 2024 में तलाशी ली थी, जिसके परिणामस्वरूप “500 से अधिक फर्जी कंपनियों का एक बड़ा जाल सामने आया, जिन्हें समूह द्वारा उच्च मूल्य की अचल संपत्ति और लग्जरी संपत्तियों में निवेश करने के लिए तैनात या इस्तेमाल किया गया था, जिनकी शेयरधारिता अत्यधिक जटिल संरचना में छिपी हुई थी।
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