दिल्ली की अदालत ने इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा

दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद कश्मीरी सांसद इंजीनियर राशिद की नियमित जमानत का अनुरोध करने वाली याचिका पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जवाब मांगा है।

शेख अब्दुल राशिद को इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें 2017 में जम्मू-कश्मीर में आतंकी वित्त पोषण मामले में गिरफ्तार किया गया था। इंजीनियर राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हराया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) चंद्रजीत सिंह ने 20 अगस्त को एनआईए को नोटिस जारी किया और उसे 28 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने इससे पहले राशिद को पांच जुलाई को पद की शपथ लेने के लिए पैरोल दी थी।

एनआईए ने उन्हें कथित आतंकी वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत अभ्यारोपित किया है। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

पूर्व विधायक का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली के खिलाफ जांच के दौरान सामने आया था। वटाली को एनआईए ने घाटी में आतंकवादी संगठनों और अलगाववादियों का कथित रूप से वित्त पोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

एनआईए ने इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

सुनवाई अदालत ने मलिक को 2022 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

यह भी पढ़े :-

करे ये योगासन जो आपके चेहरे को चमकदार बनाएगा और भी होगा फायदा