उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े धन शोधन मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर फैसला 9 जुलाई तक टला

दिल्ली की एक अदालत ने उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े धन शोधन मामले में केजरीवाल को लेकर 9 जुलाई  को आदेश पारित कर सकती है। उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं इसका फैसला 9 जुलाई को लिया जायेगा। पहले विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की तरफ से मंगलवार को इस आदेश पारित करने वाले थे। लेकिन फिलहाल इसे 9 जुलाई के लिए टाल दिया गया है जिसका कारण इसके दस्तावेज भारी होना बताया जा रहा है इस वजह से अदालत को निर्णय लेने के लिए थोड़ा  समय और लगेगा।

न्यायाधीश ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश को फिलहाल सुरक्षित रख लिया था, जिसमें  ईडी की दलीलें भी शामिल थीं। ईडी की तरफ से कहा गया था की, आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। ईडी की ओर से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि आप और अरविंद केजरीवाल दोनों जुड़े हुए हैं।ईडी ने चार्जशीट में आप को भी आरोपी बनाया है। केजरीवाल की तरफ  से चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग की अर्जी पर बुधवार को अपना आदेश सुना सकती है।

1 जून को, अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए 7 दिनों की जमानत की मांग करने वाली नई अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया ।अदालत ने याचिका पर आदेश सुनाने के लिए 5 जून की तारीख तय की, लेकिन केजरीवाल के वकील के अनुरोध पर उसी दिन आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

यह भी पढ़े:सुप्रीम कोर्ट: आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज