सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल की दायर याचिका पर बड़ा फैसला, अंतरिम जमानत की मांग को लेकर SC ने किया इंकार

दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोपी दिल्ली के मुख्यमत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि बढ़वाने की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है इस पर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली है.बता दें की अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड के तहत अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिक पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जज जेके महेश्वरी की बेंच के समक्ष पेश किया गया था. सुप्रीम कोर्ट का कहना है की हम इस संबंध में कोई भी आदेश नहीं दे सकते हैं.

आप इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस के पास जाइये. चीफ जस्टिस ही इस मामले में फैसला ले सकते हैं। दिल्ली सीएम ने स्वास्थ्य आधार पर अपनी जमानत अवधि को सात दिन बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिससे जवाब में कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है।

केजरीवाल का कहना है की जांच पूरी होने के बाद वह 9 जून को सरेंडर कर देंगे. अरविंद ने अपनी अर्जी में कहा कि स्वास्थ्य को लेकर और उनके स्वास्थ्य के संकेतों की वजह से मेडिकल टेस्ट कराना जरूरी है कारावास के दौरान उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो और उनके हेल्थ को नुकसान से बचाया जा सके, इसके लिए ये टेस्ट करवाने जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि मैं अपनी अंतरिम जमानत के दौरान सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहा हूं और उपलब्ध भी हूं. कानून की प्रक्रिया से मेरे भागने का कोई जोखिम नहीं है.

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