येस बैंक में 466 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी की जांच के तहत व्यवसायी गौतम थापर के स्वामित्व वाली एक कंपनी की 78 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की जमीन कुर्क की गई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को यह जानकारी दी।
ईडी ने एक बयान में कहा कि हरियाणा के गुरुग्राम जिले में 52.11 एकड़ जमीन को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।
यह जांच ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड (ओबीपीएल) नामक कंपनी से संबंधित है, जिसमें इसके मालिक गौतम थापर लाभान्वित हुए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामला थापर, ओबीपीएल और व्यवसायी की अन्य कंपनी अवंता रियल्टी लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ है।
आरोप है कि उन्होंने 2017 और 2019 के बीच जनता के धन की हेराफेरी के लिए ”धोखाधड़ी” और ”जालसाजी” की और येस बैंक को 466.51 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।
एजेंसी ने आरोप लगाया, ”इस ऋण राशि में से 14.11 करोड़ रुपये येस बैंक ने ऋण प्रसंस्करण शुल्क के रूप में रख लिए और शेष 500.11 करोड़ रुपये ओबीपीएल ने फर्जी संचालन एवं रखरखाव समझौतों की आड़ में अपनी सहयोगी कंपनियों को हस्तांतरित कर दिए।”
ईडी ने इस जांच के तहत पहले दिल्ली में एक विशेष पीएमएलए अदालत में थापर और येस बैंक के पूर्व प्रवर्तक राणा कपूर समेत 18 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
थापर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर बाहर हैं।
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