प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के आठ संदिग्ध सदस्यों की जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा हुई खारिज

मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पलटते हुए प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के आठ कथित सदस्यों की जमानत को रद्द कर दिया है।पीएफआई सदस्यों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत यह मामला दर्ज  किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने आठ पीएफआई सदस्यों की जमानत को रद्द करते हुए उन सभी लोगो को आत्मसमर्पण करने को कहा है।

आपको बता दें की बीते साल 19 अक्तूबर को पीएफआई सदस्यों को मद्रास हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका को दायर किया था। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट पीठ का कहना था की हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है और आतंकवाद से अगर कोई भी संबंध है तो उसे प्रतिबंधित होना चाहिए। इन सभी को 2022 में गिरफ्तार किया गया था। अब जमानत पर रिहा चल रहे आरोपी बरकतुल्लाह, इदरीस, मोहम्मद अबुताहिर, खालिद मोहम्मद, सैयद इशाक, खाजा मोहिद्दीन, यासर अराफात और फयाज अहमद हैं।

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