उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में सदस्यों के पद के लिए दो प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
उपभोक्ता मामले विभाग ने केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं।
उम्मीदवार की नियुक्ति की योग्यता, पात्रता, वेतन और अन्य नियम और शर्तें न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम और न्यायाधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगी।
उक्त पद पर नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करने के लिए न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के तहत गठित खोज-सह-चयन समिति उम्मीदवारों की योग्यता और अनुभव को उचित महत्व देते हुए पदों के लिए आवेदन की उपयुक्तता के संबंध में आवेदनों की जांच करेगी और व्यक्तिगत बातचीत करने के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगी। अंतिम चयन, योग्यता, अनुभव और व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर समिति द्वारा उम्मीदवारों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।
न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021, न्यायाधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 और उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) नियम भी मंत्रालय की वेबसाइट “www.consumeraffairs.nic.in” पर त्वरित संदर्भ के लिए उपलब्ध हैं।
योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन 25.03.2025 से https://jagograhakjago.gov.in/ncdrc के माध्यम से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23.04.2025 है।