अपीलीय न्यायाधिकरण ने रिलायंस कैप की याचिका पर आईआईएचएल को नोटिस जारी किया

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने शुक्रवार को रिलायंस कैपिटल के कर्जदाताओं की याचिका पर इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (आईआईएचएल) को नोटिस जारी किया। कर्जदाताओं ने याचिका में भुगतान में लगने वाले समय के लिए ब्याज लेने की अनुमति देने का आग्रह किया है।

चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने हिंदुजा समूह की कंपनी आईआईएचएल को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। एनसीएलएटी आरकैप के कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

ऋणदाताओं ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ द्वारा पारित आदेश में संशोधन का अनुरोध किया है। पीठ ने 23 जुलाई को आईआईएचएल को सीओसी एस्क्रो (विशेष खाता) खातों में 2,750 करोड़ रुपये इक्विटी राशि जमा करने का निर्देश दिया था।

इसने अपीलीय न्यायाधिकरण से अनुरोध किया है कि वह आईआईएचएल को ‘आठ अगस्त, 2024 तक अग्रिम नकद राशि पर ब्याज लेने की अनुमति देने’ का निर्देश दे। साथ ही 9,660 करोड़ रुपये की अग्रिम नकद राशि के कर्ज राशि पर आठ अगस्त, 2024 से हस्तांतरण तिथि तक ब्याज की अनुमति दे, जो अग्रिम नकद राशि के भुगतान की तिथि है।

मॉरीशस स्थित आईआईएचएल रिलायंस कैपिटल (आरकैप) के अधिग्रहण के लिए सफल बोलीदाता के रूप में उभरी।

एनसीएलटी-मुंबई ने 27 फरवरी, 2024 को कर्ज में डूबी वित्तीय कंपनी के लिए आईआईएचएल की 9,861 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी दी थी।

ऋणदाताओं ने ‘चूक होने पर सीओसी विशेष खाते (2,750 करोड़ रुपये) में पड़ी धनराशि को जब्त करने’ की भी अनुमति देने का आग्रह किया है।

एनसीएलटी ने आठ अगस्त को आईआईएचएल को निर्देश दिया था कि वह 48 घंटे के भीतर आरकैप के ऋणदाताओं के खातों में 2,750 करोड़ रुपये हस्तांतरित करे।

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