लोक अदालत में ऐसे होगा ट्रैफिक चालान का निपटारा, क्या है ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका

ना कोर्ट जाने का झंझट, ना ही वकील की महंगी फीस का टेंशन जी हां, लोक अदालत में ऐसा ही होता हैं, जहां पर लोगों को सस्ता और बहुत तेज न्याय मिलता है. ऐसे में अगर आप 14 दिसंबर को लगने जा रही नेशनल लोक अदालत में अपने ट्रैफिक चालान या किसी और केस का निपटारा करवाना चाहते हैं, तो पहले आपको एक एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा. इसे आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं.

नेशनल लोक अदालत में केस का निपटारा करवाने के लिए आप नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं. इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस तरह काम करता है…

जानिए, कैसे दाखिल करें लोक अदालत के लिए याचिका?

जब आप किसी केस के निपटारे के लिए कोर्ट-कचहरी जाते हैं, तो आपको याचिका दाखिल करनी होती है. लोक अदालत से केस के निपटारे के लिए भी आपको एप्लीकेशन भी फाइल करनी होती है.

सबसे पहले आपको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी पर जाना होगा.
यहां आपको Online Application के लिंक पर क्लिक करना होगा.
इसमें आपको Legal Aid Application Form भरना होगा.
इस फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होती हैं.
इसके बाद फॉर्म सबमिट करना होगा. इसके बाद आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल और टोकन नंबर मिलेगा.
इस टोकन नंबर के सहारे आप नेशनल लोक अदालत के लिए अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सके हैं.
अगर आपका ट्रैफिक चालान कटा है, तो आप उस नंबर की मदद से भी लोक अदालत के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं.
भारत में ही जन्मा ‘लोक अदालत’ का कॉन्सेप्ट
अगर आपको लगता है कि लोक अदालत का कॉन्सेप्ट मॉर्डन है, तो आप गलत भी हो सकता है. इसकी जड़ें भारत की प्राचीन न्याय परंपरा से जुड़ी है. वहीं ज्यूडिशियरी का बोझ कम करने और कोर्ट में लंबित केसों की संख्या घटाने के लिए शुरू की गई लोक अदालत की व्यवस्था भारत में ही जन्मी है.

लोक अदालत का सिस्टम ‘गांव की पंचायत’ का मॉर्डन स्वरूप ही है. लोक अदालत में दो पक्षों के बीच किसी तरह के विवाद को बातचीत और आपसी सुलह से निपटाया जाता है.

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