भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के उस निर्देश की कड़ी निंदा की है, जिसमें महिला डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में नाइट शिफ्ट में काम करने से रोका गया है। यह आदेश 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए दुखद बलात्कार और हत्या के बाद जारी किया गया था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने से रोकने के बजाय सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
सीजेआई: महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है, रियायतों की नहीं
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने सुनवाई की अध्यक्षता की, ने राज्य की अधिसूचना पर अपनी असहमति व्यक्त की। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से बात करते हुए, उन्होंने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने से रोकने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया। “आप यह कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं रात में काम नहीं कर सकतीं? महिला डॉक्टरों को सीमित क्यों किया जा रहा है? सीजेआई ने टिप्पणी की वे रियायत नहीं चाहतीं; महिलाएं एक ही शिफ्ट में काम करने के लिए तैयार हैं,” ।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि महिलाओं को उनकी पेशेवर जिम्मेदारियों में कटौती करने के बजाय उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करके इस मुद्दे को हल किया जा सकता है। CJI ने कहा, “सुरक्षा प्रदान करना आपकी जिम्मेदारी है; आप महिलाओं को रात में काम करने से नहीं रोक सकते। सेना, पायलट के जवान और अन्य लोग रात के समय काम करते हैं।”
सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना में संशोधन का आदेश दिया
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को अपने आदेश को संशोधित करने का निर्देश दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि महिलाओं को उनकी शिफ्ट के समय के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने दोहराया कि विमानन और सेना सहित विभिन्न व्यवसायों में महिलाएं रात में काम करती हैं, और केवल समय के आधार पर महिला डॉक्टरों को सीमित करना अनुचित है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा सर्वोपरि है, और महिला चिकित्सा पेशेवरों सहित सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है।
विकिपीडिया से पीड़िता का नाम हटाने का आह्वान
सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता के मुद्दे को भी संबोधित किया, विशेष रूप से विकिपीडिया को अपने प्लेटफ़ॉर्म से पीड़िता का नाम हटाने का आदेश दिया। इस निर्देश का उद्देश्य मृतक की गरिमा की रक्षा करना और इस तरह के संवेदनशील मामलों में गोपनीयता सुनिश्चित करना है।
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