Pooja Khedkar

अदालत प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की जमानत अर्जी पर एक अगस्त को फैसला सुनाएगी

दिल्ली की एक अदालत धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में आरोपी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत अर्जी पर एक अगस्त को फैसला सुना सकती है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगला ने बुधवार को खेडकर द्वारा दायर अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। खेडकर ने अपने वकील के माध्यम से दायर अर्जी में दावा किया कि उन्हें ‘‘गिरफ्तारी का आसन्न खतरा’’ है।

कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ-साथ संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से उपस्थित हुए वकील ने अर्जी का विरोध करते हुए दावा किया कि उन्होंने ‘‘व्यवस्था को धोखा दिया है।’’

यूपीएससी की ओर से पेश वकील ने अदालत के समक्ष दावा किया, ‘‘उन्होंने (खेडकर) कानून और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। उनके द्वारा कानून का दुरुपयोग करने की आशंका अभी भी बनी हुई है। वह एक साधन संपन्न व्यक्ति हैं।’’

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