दिल्ली की अदालत ने आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ाई

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने गुरुवार को आबकारी नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिएसीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल से पेश किया गया।

अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 1 जुलाई को ईडी ने विनोद चौहान और आशीष माथुर के खिलाफ अतिरिक्त पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की।

मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में ईडी ने मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और अन्य कारोबारियों को हिरासत में लिया। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध कर रहे एएसजी एसवी राजू ने सबूत पेश किए, जिसमें कहा गया कि केजरीवाल ने आप के गोवा चुनाव अभियान के लिए 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी।

इसके अलावा, यह भी कहा गया कि विनोद चौहान ने हवाला चैनलों के जरिए चनप्रीत सिंह को 45 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। चनप्रीत सिंह आप के गोवा चुनाव अभियान की देखरेख के लिए जिम्मेदार थे। रिमांड का अनुरोध करते समय, ईडी ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति (केजरीवाल) को लगभग 45 करोड़ रुपये के हवाला लेनदेन के सबूत दिखाए, जिसकी पुष्टि सीडीआर लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड, गोवा में एक हवाला फर्म से आईटी द्वारा जब्त किए गए डेटा, आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से बिल के रूप में किए गए भुगतान के सबूत और इस सेटअप की पुष्टि करने वाले व्हाट्सएप संचार से हुई। इसके अलावा, उन्हें आप के गोवा अभियान में शामिल व्यक्तियों के कई गवाहों के बयान पेश किए गए, जिन्होंने गोवा में आप के अभियान का प्रबंधन करने वाले चनप्रीत सिंह से नकदी प्राप्त करने की पुष्टि की।

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