कंचनजंगा दुर्घटना में रेलवे जांच में मालगाड़ी के लोको पायलट को दोषी नहीं माना गया

‘उसने 5 मिनट में 10 बार थ्रॉटल एडजस्ट किया’: कंचनजंगा दुर्घटना में रेलवे जांच में पाया गया कि मालगाड़ी के लोको पायलट को दोषी नहीं माना गया, उसे गलत मेमो दिया गया था 17 जून को कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना में शामिल मालगाड़ी के लोको पायलट अनिल कुमार को रेलवे सुरक्षा के मुख्य आयुक्त (सीसीआरएस) की रिपोर्ट के बाद दोषमुक्त कर दिया गया है। इस दुखद टक्कर में 10 लोगों की जान चली गई और 43 अन्य घायल हो गए, जिसके लिए शुरू में कुमार को दोषी ठहराया गया।

जांच के निष्कर्ष मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सीसीआरएस की प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चला है कि दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि मालगाड़ी को गलती से कंचनजंगा एक्सप्रेस द्वारा पहले से ही कब्जा किए गए सेक्शन पर जाने दिया गया था। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कुमार को एक दोषपूर्ण मेमो दिया गया था जिसमें उन्हें बिना किसी सावधानी के सभी दोषपूर्ण सिग्नल को पार करने का निर्देश दिया गया था। अभी चल रहा है जांच के अनुसार, मालगाड़ी 78 किमी/घंटा की गति से चल रही थी जब वह कंचनजंगा एक्सप्रेस के पिछले हिस्से से टकराई।

आपातकालीन ब्रेक लगाने के बावजूद, टक्कर से पहले ट्रेन अपनी गति को केवल 40 किमी/घंटा तक ही कम कर पाई। रिपोर्ट में कुमार की सतर्कता का भी उल्लेख किया गया है, जिसका प्रमाण दुर्घटना से पहले पांच मिनट में 10 बार थ्रॉटल को समायोजित करना है। निष्कर्षों के जवाब में, रेलवे अधिकारियों ने पुष्टि की कि कुमार के परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा मिला है। इसके अतिरिक्त, एक पेंशन आदेश जारी किया गया है, और जल्द ही ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। एनएफआर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कुमार के एक बेटे को वयस्क होने पर रेलवे में नौकरी की पेशकश की जाएगी।

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