आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पोस्ट की गई 12 जुलाई की कॉज लिस्ट के अनुसार, जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच फैसला सुनाएगी।
17 मई को बेंच, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता भी शामिल थे, ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था।
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ने दिल्ली हाई कोर्ट के 9 अप्रैल के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मामले में उनकी गिरफ्तारी को वैध ठहराया गया था, और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ़्तारी को वैध ठहराया और कहा कि यह वैध है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास “बहुत कम विकल्प” हैं क्योंकि उन्होंने कई समन की अनदेखी की और जांच में भाग लेने से इनकार कर दिया।
मुख्यमंत्री को ईडी ने 21 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार किया था। जिसके बाद उन्हें 20 जून को एक ट्रायल कोर्ट ने 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर ज़मानत दे दी थी।
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