दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर आजकल जमानत पर बाहर चल रहे है।केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिससे कोर्ट ने इनकार कर दिया। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि बढ़वाने की याचिका पर एक दिन पहले जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा गया था कि जब जस्टिस दत्ता की पीठ पिछले हफ्ते बैठी हुई थी, तब आपकी तरफ से याचिका क्यों दायर नहीं की गई थी सीएम ने स्वास्थ्य के आधार पर अपनी जमानत को लेकर उसकी अवधि और सात दिन बढ़वाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस इंकार के बाद यह बात स्पष्ट हो गई है की सीएम केजरीवाल को 2 जून जेल को सरेंडर करना ही होगा.
सीएम केजरीवाल ने अपनी मेडिकल कंडीशन के तहत उनका वजन कम हो जाने के कारण कई टेस्ट कराने के लिए उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत की अवधि को सात दिन और बढ़ाने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने केजरीवाल की अंतरिम याचिका को स्वयं सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था और मुख्यमंत्री के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से पूछा था कि ‘जब न्यायमूर्ति दत्ता पिछले सप्ताह अवकाश पीठ में बैठे थे, आपने तब इसका उल्लेख क्यों नहीं किया? एक दिन पहले यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया था कि अरविंद केजरीवाल की याचिका को तत्काल सुचीबद्ध करने के संबंध में कोई भी फैसला सीजेआई ही लें सकते है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति दी है.
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