हत्या और डकैती के मामले में ठाणे की एक अदालत ने 5 लोगों को बारी कर दिया बरी कर दिया। ये मामला 2016 का है यहां पर हुई एक हत्या और डकैती के मामले शनिवार को पांच लोगों को ठाणे की एक अदालत ने बरी कर दिया है। इन 5 आरोपियों में एक आरोपी महिला भी थी। देखा जाए तो इन आरोपियों को बरी करने के पीछे कारण ये था की अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करने में सफल नहीं हो पाया।
विशेष लोक अभियोजक संजय मोरे ने खुलासा किया की 18, 19 जुलाई 2016 में मुंब्रा इलाके में सब्बर खान पर हमला किया गया था। साथ ही उसका कीमती सामान भी लूट लिया गया था और उन पर जानलेवा हमला भी किया गया था। हमले के दौरान वो घायल हो गए थे फिर सब्बर खान को जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया था और इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया था।इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत हत्या, डकैती, हत्या के साथ डकैती समेत कई आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई करते हुए अन्य आरोपी मोसिन रफीक शेख की मृत्यु हो गई थी। वहीं इस मामले के अन्य आरोपी नासिर सगीर शाह, रिजवान रियासाद सैय्यद, जावेद उर्फ मामू हबीब शेख, अस्मा कुरैशी, अब्दुल रहीम रहमान बिहारी भी आरोपी थे। विशेष न्यायाधीश अमित एम शेटे ने मामले की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष की कहानी परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित थी।
उनका कहना है की जांच अधिकारी आरोपियों के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए सामग्री रिकॉर्ड पर लाने में सफल नहीं हुई है, कहा कि पुख्ता सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी किया जा रहा है।
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