सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम आदेश पारित करेगा

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को अंतरिम आदेश पारित करेगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कोई आदेश नहीं दिया. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

अरविंद केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री की अंतरिम जमानत पर दलीलें सुनते हुए पीठ ने मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि केजरीवाल आधिकारिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते क्योंकि शीर्ष अदालत दिल्ली सरकार के कामकाज में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं चाहती है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर चुनाव नहीं होते तो वह कोई अंतरिम राहत नहीं देता, साथ ही कहा, ”हम सरकार के कामकाज में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं चाहते.”

हालांकि, ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दलीलें सुनने पर आपत्ति जताई। “हम क्या उदाहरण स्थापित कर रहे हैं? क्या अन्य लोग मुख्यमंत्री से कम महत्वपूर्ण हैं?” उन्होंने तर्क दिया। मेहता ने आगे कहा कि केवल इसलिए कोई विचलन नहीं हो सकता क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट राजनेताओं के लिए अपवाद बना रहा है?

“एक मुख्यमंत्री के साथ ‘आम आदमी’ से अलग व्यवहार कैसे किया जा सकता है।” केवल इसलिए कोई विचलन नहीं हो सकता क्योंकि वह मुख्यमंत्री हैं,” मेहता ने तर्क दिया।वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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