अरविंद केजरीवाल, के कविता तिहाड़ जेल में रहेंगे, कोर्ट ने हिरासत 7 मई तक बढ़ाई

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। केजरीवाल और कविता दोनों को दिल्ली सरकार की पूर्व शराब नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। दोनों को मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश किया गया।

सुनवाई की अध्यक्षता राउज़ एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) कावेरी बावेजा ने की। बवेजा ने केजरीवाल की हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी और निर्देश दिया कि उन्हें 7 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया जाए।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सभी आपराधिक मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए असाधारण अंतरिम जमानत की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिका अस्वीकार करने के साथ ही याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपये का दंड शुल्क भी लगाया.

दिल्ली के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि अदालत उच्च पद पर बैठे किसी व्यक्ति के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। यह नोट किया गया कि विचाराधीन व्यक्ति वर्तमान में अदालत के आदेश के तहत हिरासत में है, और मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन है। न्यायालय ने सभी व्यक्तियों पर कानून के समान अनुप्रयोग के सिद्धांत पर जोर दिया।

9 अप्रैल को, उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने की केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया था कि समन की बार-बार अवहेलना के कारण उनकी गिरफ्तारी वैध थी। इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी थी और वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।