ठेका कर्मचारियों को 1 साल में ग्रेच्युटी, स्थायी कर्मचारियों के लिए 5 साल का नियम जारी

भारत के एकीकृत लेबर कोड्स, विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, ने ग्रेच्युटी की पात्रता में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो 21 नवंबर, 2025 से प्रभावी होंगे। इन सुधारों का उद्देश्य गैर-स्थायी भूमिकाओं में काम करने वाले श्रमिकों को अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि नियमित कर्मचारियों के लिए स्थापित सुरक्षा उपायों को बनाए रखना है।

नए नियमों के तहत, फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी (FTEs) और कई कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक—जिन्हें नियोक्ता द्वारा सीधे एक विशिष्ट अवधि के लिए लिखित अनुबंध के माध्यम से नियुक्त किया जाता है—अब केवल एक वर्ष की निरंतर सेवा (आमतौर पर कम से कम 240 कार्य दिवसों की आवश्यकता होती है) पूरी करने के बाद आनुपातिक आधार पर ग्रेच्युटी के हकदार हैं। पहले, ‘ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972’ के तहत पांच साल की निरंतर सेवा की आवश्यकता सभी पर समान रूप से लागू होती थी। अनुबंध के पूरा होने या समाप्त होने पर, पात्र फिक्स्ड-टर्म श्रमिकों के लिए ग्रेच्युटी का भुगतान तुरंत किया जाता है।

इसके विपरीत, परमानेंट या नियमित कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के लिए पात्र होने हेतु अभी भी पांच साल की निरंतर सेवा पूरी करनी होगी। केवल अपवाद वे मामले हैं जिनमें दुर्घटना या बीमारी के कारण मृत्यु या विकलांगता हो जाती है; ऐसे मामलों में सेवा की अवधि की परवाह किए बिना ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है।

 

### ग्रेच्युटी की गणना और ‘मजदूरी’ की परिभाषा

ग्रेच्युटी की गणना अभी भी मानक सूत्र का उपयोग करके की जाती है: (अंतिम आहरित मजदूरी × 15/26) × सेवा के पूरे किए गए वर्षों की संख्या (जिसमें वर्ष के छह महीने से अधिक के हिस्से को एक पूर्ण वर्ष के रूप में गिना जाता है)।

इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बदलाव ‘मजदूरी संहिता’ (Code on Wages) के तहत “मजदूरी” की संशोधित परिभाषा है। मजदूरी—जिसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता शामिल है—कर्मचारी की कुल कॉस्ट-टू-कंपनी (CTC) का कम से कम 50% होनी चाहिए। यदि भत्ते 50% से अधिक होते हैं, तो अतिरिक्त राशि को ग्रेच्युटी, PF और बोनस जैसी वैधानिक गणनाओं के लिए मजदूरी के आधार में वापस जोड़ दिया जाता है। इस पुनर्गठन से कई कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी भुगतान में वृद्धि होने की उम्मीद है, खासकर उन पुरानी संरचनाओं की तुलना में जहाँ मूल वेतन को अक्सर कम रखा जाता था।

– कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स्ड-टर्म श्रमिकों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि अब अल्पकालिक भूमिकाओं में भी आंशिक ग्रेच्युटी लाभ मिलते हैं। – स्थायी कर्मचारियों को लंबी सेवा की शर्त में निरंतरता दिख सकती है, लेकिन उन्हें संभावित रूप से ऊंचे वेतन आधार से फ़ायदा मिल सकता है।

– अब नियोक्ताओं को ग्रेच्युटी देनदारी के लिए ज़्यादा सटीक रूप से प्रावधान करना होगा, खासकर निश्चित अवधि की नियुक्तियों के लिए, और यह सुनिश्चित करना होगा कि वेतन संरचनाएं 50% वेतन सीमा (wage floor) का पालन करें। ये बदलाव 21 नवंबर, 2025 से आगे के लिए लागू होंगे; इस तारीख से पहले की सेवा आम तौर पर पुराने नियमों के तहत ही मानी जाएगी।

श्रम मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करके इन बदलावों के आगे से लागू होने और पात्रता मानदंडों की पुष्टि की है। ये सुधार 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार संहिताओं (codes) में बदलने की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य भारत के संगठित कार्यबल में ज़्यादा समावेशिता लाना है।