10 साल की जेल, 1 करोड़ रुपये का जुर्माना: पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए बिहार का नया विधेयक

नीट-यूजी 2024 परीक्षा से जुड़ी जांच के दौरान बिहार पेपर लीक का केंद्र बनकर उभरा। जिसके बाद राज्य सरकार ने इन अनुचित साधनों पर रोक लगाने का फैसला किया है और इस तरह सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए एक सख्त विधेयक पारित किया है।

बुधवार को राज्य के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार सार्वजनिक परीक्षा (पीई) (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 पेश किया। विपक्ष के वॉकआउट के बावजूद विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। बिहार को विशेष दर्जा न दिए जाने के विरोध में वॉकआउट किया गया।

बिहार सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक क्या है?
बिहार सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों के खिलाफ कड़े कदम उठाता है, जिसमें ऐसी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संगठनों दोनों के लिए कठोर दंड शामिल है। विधेयक में परीक्षा में अनियमितताओं के लिए दोषी पाए जाने वालों के लिए 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने सहित गंभीर परिणामों का प्रस्ताव है। विधेयक की एक उल्लेखनीय विशेषता अपराधियों की संपत्ति जब्त करने और परीक्षा धोखाधड़ी के संबंध में गिरफ्तार किए गए लोगों के लिए सख्त जमानत शर्तें लगाने का प्रावधान है। विधेयक केंद्रीय सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 की तरह है, जो 21 जून, 2024 को लागू हुआ।

राष्ट्रीय कानून में परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक करने या उत्तर पुस्तिकाओं में फेरबदल करने के दोषी व्यक्तियों के लिए न्यूनतम तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान है, जिसे संभावित रूप से पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय कानून के तहत, सभी उल्लंघनों को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परीक्षा सेवा प्रदाताओं को भी जवाबदेह ठहराया जाता है; जो लोग ज्ञात अपराधों की रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं, उन्हें 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना देना पड़ता है। आपराधिक गतिविधियों में शामिल इन संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों को तीन से दस साल तक की कैद और समान जुर्माना हो सकता है।